चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। कुल 7 चरणों में वोट डाले जाएंगे। भारत निर्वाचन आयोग के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते ही आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) लागू हो गई। इस दौरान सरकारी मशीनरी एक तरह से चुनाव आयोग के नियंत्रण में रहेगी। मतदान और मतगणना के बाद नतीजों की आधिकारिक घोषणा के साथ ही आचार संहिता हट जाती है। आदर्श चुनाव आचार संहिता क्या है और इसके क्या नियम-कायदे हैं, आइए सभी सवालों के जवाब जानते हैं।
सबसे पहले, तो हम यह जान लेते हैं कि आखिर आदर्श चुनाव आचार संहिता क्या होती है। आपको बता दें कि जब भी चुनाव आयोग की ओर से चुनाव का आयोजन किया जाता है, तो इससे पहले से ही आदर्श चुनाव संहिता को लागू किया जाता है, जिसकी मदद से चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से हो सके।
इसके तहत कुछ नियमों को तय किया जाता है, जिसका चुनावी प्रक्रिया के दौरान संबंधित राजनीतिक पार्टियों को पालन करना होता है। चुनाव आचार संहिता को चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही लागू कर दिया जाता है और यह चुनाव समापन तक जारी रहती है।
- आचार संहिता के मुख्य नियम क्या हैं?
- चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद कई नियम भी लागू हो जाते हैं। इनकी अवहेलना कोई भी राजनीतिक दल या राजनेता नहीं कर सकता।
- सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी विशेष राजनीतिक दल या नेता को फायदा पहुंचाने वाले काम के लिए नहीं होगा।
- सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा।
- किसी भी तरह की सरकारी घोषणा, लोकार्पण और शिलान्यास आदि नहीं होगा।
- किसी भी राजनीतिक दल, प्रत्याशी, राजनेता या समर्थकों को रैली करने से पहले पुलिस से अनुमति लेनी होगी।
- किसी भी चुनावी रैली में धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांगे जाएंगे।
पालन नहीं करने पर क्या होते हैं परिणाम
यदि कोई राजनीतिक दल या फिर राजनीतिक दल का कोई प्रत्याशी आदर्श आचार संहिता का पालन नहीं करता है, तो उस पर चुनाव आयोग की ओर से कार्रवाई की जाती है। उदाहरण के तौर पर, उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है, यदि जरूरत पड़े तो आपराधिक मुकदमा भी दर्ज हो सकता है, वहीं नियमों के उल्लंघन पर जेल भी जाना पड़ सकता है।
कब शुरू हुई थी आचार संहिता
आपको बता दें कि आचार संहिता की शुरुआत 1960 में केरल आम चुनाव से हुई थी। उस समय राजनीतिक दलों से बातचीत कर इसका दस्तावेज तैयार किया गया था। 1967 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी आचार संहिता का पालन किया गया था। बाद में अलग-अलग नियमों को जोड़ा गया।
वोटिंग से 24 घंटे पहले और मतदान वाले दिन के नियम
मतदान के दिन मतदान केंद्र से 100 मीटर के दायरे में चुनाव प्रचार पर रोक रहेगी. मतदान से एक दिन पहले यानी 24 घंटे पहले से किसी भी तरह की बैठक पर रोक रहेगी. पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान कोई सरकारी भर्ती नहीं होगी. चुनाव के दौरान माना जाता है कि प्रत्याशी शराब बांटते हैं. लिहाजा, वोटर्स को शराब बांटना भी आचार संहिता में मना है. चुनाव अभियान के लिए रोड शो, रैलियों या किसी दूसरी वजह से यातायात में रुकावट आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है. चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों के आसपास चुनाव चिह्नों का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा. केवल चुनाव आयोग से वैध ‘गेट पास’ पाने वाले व्यक्ति ही मतदान बूथ पर जा पाएंगे.
किन मामलों में आम आदमी को भी हो सकती है जेल
अगर कोई आम आदमी भी इन तमाम नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उस पर भी आदर्श आचार संहिता के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी. सीधे शब्दों में कहें तो अगर आप अपने किसी नेता के प्रचार अभियान से जुड़े हैं तो आपको इन नियमों को लेकर जागरूक रहना होगा. अगर कोई राजनेता आपको इन नियमों के खिलाफ काम करने को कहता है तो आप उसे आचार संहिता के बारे में बताकर ऐसा करने से इनकार कर सकते हैं. अगर आपने आचार संहिता का उल्लंघन करने वाला कोई भी काम किया तो आपके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी. ज्यादातर मामलों में आपको हिरासत में लिया जा सकता है