कलकत्ता उच्च न्यायालय का दुर्गा पूजा पर सभी छात्रावासों को बंद करने का आदेश

न्यूज़ बॉक्स संवादादाता
कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आदेश दिया कि कोलकाता के प्रतिष्ठित जादवपुर विश्वविद्यालय से जुड़े सभी छात्र छात्रावास पूरी दुर्गा पूजा की छुट्टियों के दौरान बंद रहेंगे।न्यायमूर्ति सुजय पॉल और न्यायमूर्ति स्मिता दास डे की खंडपीठ ने जादवपुर विश्वविद्यालय के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि विश्वविद्यालय से जुड़े छात्र छात्रावास अगले 48 घंटों के भीतर बंद कर दिए जाएँ और त्योहार की छुट्टियों के अंतिम दिन तक बंद रहें।

पीठ ने कहा कि यह निर्णय यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक था कि त्योहारों की छुट्टियों के दौरान बाहरी लोगों को छात्रावास में प्रवेश न मिले।खंडपीठ ने जादवपुर विश्वविद्यालय के अधिकारियों को सलाह दी कि वे छुट्टियों के दौरान छात्रावासों में बाहरी लोगों के प्रवेश को रोकने के लिए यदि आवश्यक हो तो पुलिस की मदद लें।

खंडपीठ ने जादवपुर विश्वविद्यालय के अधिकारियों और पश्चिम बंगाल शिक्षा विभाग को त्योहारों की छुट्टियों के बाद एक बैठक आयोजित करने की भी सलाह दी ताकि परिसर में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, विशेष रूप से परिसर में सीसीटीवी मशीनें लगाने के संबंध में, अपनाए जाने वाले उपायों पर चर्चा और निर्णय लिया जा सके।बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर, विश्वविद्यालय को उसी खंडपीठ को उस तारीख को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी जिस दिन त्योहारों की छुट्टियों के बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय में मामले की सुनवाई होगी।

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