कलकत्ता हाई कोर्ट ने शर्मिष्ठा पनोली को दी सशर्त अंतरिम जमानत

सीजेएम की बिना अनुमति देश के बाहर नहीं जा सकती शर्मिष्ठा

कोलकाता हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि, कोर्ट ने शर्मिष्ठा को अंतरिम जमानत देते हुए कई शर्तें भी लगाई हैं। हाई कोर्ट के जज जस्टिस राजा बाबू ने शर्मिष्ठा को अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर निकालने का आदेश दिया है। गुरुवार को हुई सुनवाई में वरिष्ठ वकील डीपी सिंह ने शर्मिष्ठा का पक्ष रखा जबकि पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से एडोवेकेट जनरल (एजी) किशोर दत्ता ने हाई कोर्ट में बहस की। बहस पूरी होने के बाद हाई कोर्ट ने 10 हजार रुपये के मुचलका पर अंतरिम जमानत का फैसला दिया। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि शर्मिष्ठा को पर्याप्त पुलिस सुरक्षा दी जाए।

गौरतलब है कि शर्मिष्ठा को हाल ही में कलकत्ता पुलिस द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने के आरोप में गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले हुई सुनवाई में कोर्ट ने शर्मिष्ठा पनोली को जमानत देने से इनकार कर दिया था। हालांकि, कोर्ट ने गुरुवार को पनोली को अंतरिम जमानत दे दी।
कलकत्ता हाई कोर्ट ने शर्मिष्ठा पनोली को अंतरिम जमानत के साथ उनपर कुछ शर्तें भी लगाई हैं। हाई कोर्ट ने कहा है कि शर्मिष्ठा पनोली देश छोड़कर नहीं जा सकती। अगर उन्हें ऐसा करना है तो इसके लिए सीजेएम की अनुमति जरूरी होगी। इसके साथ ही कोर्ट ने शर्मिष्ठा को 10000 रुपये जमा कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। शर्मिष्ठा के वकील डीपी सिंहके मुताबिक शर्मिष्ठा को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। वह मामले की जांच में शामिल होंगी और बेल बांड पर हस्ताक्षर करेंगी।

शर्मिष्ठा पनोली की ओर से पेश वकील डीपी सिंह ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि शर्मिष्ठा के खिलाफ शिकायत में कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है। भारत में ईशनिंदा कोई अपराध नहीं है। वकील ने कोर्ट को जानकारी दी है कि शर्मिष्ठा अपनी वीडियो में पाकिस्तानी लड़की को जवाब दे रही थी। शर्मिष्ठा ने विवादित वीडियो हटाया और तुरंत माफी भी मांगी थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद पुलिस को ये भी निर्देश दिया है कि अगर शर्मिष्ठा पनोली को उनकी सोशल मीडिया पोस्ट के कारण कोई खतरा है तो उन्हें सुरक्षा दी जाए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *