छात्रा से गैंगरेप के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट का छात्र संघ कक्ष सील करने का आदेश

छात्र संघ चुनाव को लेकर राज्य सरकार बताये योजना: हाई कोर्ट
राज्य सरकार 17 जुलाई तक हलफनामा दाखिल करने को कहा

न्यूज़ बॉक्स संवाददाता
कोलकाता:दक्षिण कलकत्ता लॉ कॉलेज में छात्रा से गैंगरेप के बाद शिक्षा संस्थानों की सुरक्षा पर गंभीरता से सवाल उठने लगे हैं।छात्रा से गैंगरेप मामले में सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि पश्चिम बंगाल के सभी महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में, जहां छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं, वहां के छात्र संघ कक्ष को बंद किया जाए।

हाईकोर्ट ने साफ़ किया है कि इन छात्र संघ कक्ष में किसी भी तरह की गतिविधि पर रोक रहेगी। इन कमरों का इस्तेमाल बेहद जरूरी स्थिति तभी किया जा सकेगा,जब विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार या महाविद्यालय के प्राचार्य से लिखित अनुमति ली जाए।हालांकि- कोर्ट ने यह भी कहा कि वहां किसी भी परिस्थिति में इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि यह मामला सीधे उसी कॉलेज से जुड़ा हुआ है और जांच जारी है।

गौरतलब है कि पीड़िता ने पुलिस में दी शिकायत में बताया कि घटना के मुख्य आरोपी मनोजित मिश्रा पहले कॉलेज का छात्र नेता था और उसने ही यूनियन रूम को डराने-धमकाने और शोषण का अड्डा बना रखा था। मिश्रा को कॉलेज में बतौर अस्थायी कर्मचारी नियुक्त किया गया था। दो अन्य आरोपी, जैब अहमद और प्रामित मुखर्जी भी कॉलेज के सीनियर छात्र हैं, जो इस घिनौने अपराध में शामिल थे। हाईकोर्ट में दाखिल हुयी याचिकाओं में यह भी कहा गया है कि राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में कई वर्षों से छात्र संघ चुनाव नहीं कराए गए हैं। इससे यूनियन रूम पर कब्जा करने और उसका दुरुपयोग करने की घटनाएं बढ़ी हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार से चुनाव को लेकर योजना बताने के लिए भी कहा है।हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 17 जुलाई तक हलफनामा दाखिल कर यह बताने को कहा है कि छात्र संघ चुनाव कब और कैसे कराए जाएंगे।

इस आदेश पर टीएमसीपी के अध्यक्ष त्रिनांकुर भट्टाचार्य के मुताबिक – वे अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यूनियन रूम किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं बल्कि छात्रों का होता है। इस पर फिलहाल विस्तृत प्रतिक्रिया फैसले का आदेश पढ़ लेने के बाद ही देंगे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *