रेप मामले में स्पेशल कोर्ट ने सुनाई सजा
बेंगलुरु कोर्ट का बड़ा फैसला

न्यूज़ बॉक्स संवाददाता
बेंगलुरु:देश के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को अदालत ने रेप मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आईपीसी की धारा 376(2)(K) के तहत आजीवन कारावास और 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।आईपीसी की धारा 376(2)(N) (बार-बार बलात्कार) के तहत अपराध के लिए भी आजीवन कारावास और 5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। अदालत ने प्रज्वल रेवन्ना को अधिकतम सजा सुनाई है।
प्रज्वल रेवन्ना को 48 साल की एक महिला के यौन उत्पीड़न से जुड़े मामले में यह सजा सुनाई गई है। यह महिला घरेलू सहायिका थी। उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न और इस कृत्य का वीडियो प्रसारित करने का भी आरोप लगाया गया था। अप्रैल 2024 में कई महिलाओं द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे। महिलाओं ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन सांसद ने उन्हें यौन कृत्यों के लिए मजबूर किया गया और उसे रिकॉर्ड किया गया।
हासन लोकसभा क्षेत्र में मतदान से तीन दिन पहले 23 अप्रैल 2024 को प्रज्वल रेवन्ना द्वारा कई महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने वाले वीडियो सामने आने लगे थे, जहां से वह जेडीएस उम्मीदवार थे। विवाद बढ़ने पर रेवन्ना मतदान के एक दिन बाद जर्मनी के लिए रवाना हो गए।
कोर्ट में क्या बोले रेवन्ना?
कोर्ट ने जब दोषी प्रज्वल रेवन्ना से पूछा कि आपको क्या कहना है तो प्रज्वल रेवन्ना ने कहा, ‘मैंने एक सांसद के तौर पर अच्छा काम किया है। मैंने छह महीने से अपने माता-पिता को नहीं देखा है। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक हूं। मैं राजनीति में बहुत जल्दी आ गया और अच्छा काम करने लगा इसीलिए मुझे फंसाया गया। मैं मीडिया पर आरोप नहीं लगाना चाहता हूं, ये सब पुलिस का काम है।’