बिहार SIR के बाद कितने वोटर्स को हटाया गया ?

SC ने चुनाव आयोग से मांगी रिपोर्ट
न्यूज़ बॉक्स संवाददाता

नई दिल्ली :बिहार SIR के बाद कितने वोटर्स को हटाया गया? सुप्रीम कोर्ट ने 9 अक्टूबर तक चुनाव आयोग से मांगी है पूरी डिटेल—सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान जिन मतदाताओं को बाहर किया गया, उनकी पूरी जानकारी 9 अक्टूबर तक उपलब्ध करवाई जाए. न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जोयमलय बागची की सुप्रीम कोर्ट की पीठ बिहार के निर्वाचन सूची SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी. कोर्ट ने सुनवाई को 9 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया था. सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया कि अब तक किसी भी बाहर किए गए मतदाता ने शिकायत या अपील दर्ज नहीं कराई है. आयोग को निर्देश दिया गया कि वह 3.66 लाख ऐसे मतदाताओं की सूची उपलब्ध कराए जिन्हें हाल ही में तैयार की गई अंतिम मतदाता सूची से बाहर किया गया.

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