लिव-इन रिलेशनशिप और लव मैरिज की उम्र 25 हो

राजस्थान विधानसभा में उठा मुद्दा
चर्चा का विषय बना प्राइवेट मेंबर बिल

न्यूज़ बॉक्स संवाददाता
जयपुर :राजस्थान की राजनीति में एक नया सामाजिक मुद्दा चर्चा का विषय बन गया है। आहोर से विधायक छगन सिंह ने राजस्थान विधानसभा में एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश कर लिव-इन रिलेशनशिप और लव मैरिज के लिए न्यूनतम उम्र 25 साल तय करने की मांग की है।

विधायक ने अपने प्रस्ताव में कहा कि वर्तमान कानून के अनुसार विवाह की अनुमति लड़की के लिए 18 वर्ष और लड़के के लिए 21 वर्ष है। उनका तर्क है कि इसी उम्र में अधिकांश माता-पिता अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए घर से बाहर भेजते हैं। ऐसे में कई युवा पढ़ाई के दौरान प्रेम संबंध या लिव-इन रिलेशन में आ जाते हैं, जिससे परिवारों में विवाद और सामाजिक तनाव की स्थिति बनती है।

छगन सिंह का कहना है कि जब तक लड़का और लड़की 25 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेते, तब तक प्रेम विवाह के लिए माता-पिता की सहमति अनिवार्य होनी चाहिए। उनका मानना है कि 25 वर्ष की आयु तक युवाओं में अधिक परिपक्वता आ जाती है और वे अपने फैसलों के सामाजिक और पारिवारिक प्रभाव को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं।
यह प्राइवेट मेंबर बिल अब चर्चा का विषय बन गया है। राजनीतिक और सामाजिक हलकों में इस प्रस्ताव को लेकर अलग-अलग राय सामने आ रही है। कुछ लोग इसे पारिवारिक मूल्यों की रक्षा का कदम बता रहे हैं, जबकि अन्य इसे युवाओं की व्यक्तिगत स्वतंत्रता में दखल मान रहे हैं। फिलहाल यह देखना होगा कि सदन में इस प्रस्ताव को कितना समर्थन मिलता है और आगे इसकी क्या दिशा तय होती

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