आपके मोबाइल में अगर नहीं आया मोबाइल नेटवर्क तो कंपनियां देंगी मुआवजा !

टेलीकॉम रेग्यूलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने आज एक ऐसा फैसला सुनाया है जो टेलिकॉम यूजर्स के लिए किसी बड़ी खबर से कम नहीं है टेलीकॉम सेक्टर तेजी से नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है। अब 5G का जमाना आ गया है। तमाम नई सुविधाओं के बावजूद अभी भी स्मार्टफोन में आम लोगो को कई बार एक समस्या आती है , इस हाई टेक्नोलॉजी के दौर में भी मोबाइल नेटवर्क की दिक्कत  हमेशा ही परेशान करती है।  आजकल लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा है उनका मोबाइल. फोन का इस्तेमाल अब सिर्फ बात करने के लिए ही नहीं किया जाता है फोटो खींचने से लेकर पढ़ाई तक हर काम में फोन का इस्तेमाल किया जाने लगा है. ऐसे में अगर फोन में सिग्नल की समस्या होने लगे तो इससे परेशानी काफी बढ़ जाती है ,ग्रामीण क्षेत्रों में कंपनियों के नेटवर्क की समस्या का और भी बुरा हाल है, उपभोक्ता परेशान है. कभी कॉल ड्राप तो कभी नेट स्लो होने की समस्या निरंतर आ रही है.

अब ट्राई ने आम यूजर्स के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर दी है। हम आपको आसान शब्दों में समझते हैं। अगर आपके फोन में नेटवर्क 24 घंटे तक नहीं रहता है तो नेटवर्क मुहैया कराने वाली कंपनी पर ट्राई जुट जाएगी। आपको तो पता ही होगा कुछ दिन पहले जियो और एयरटेल ने दाम बढ़ाए, ऐसे में ट्राई के इस आदेश के बाद, यूजर के लिए सबसे फायदे वाली बात ये होगी कि कंपनी अपने टावर और नेटवर्क पर अधिक काम करेगी जिस से लोगो को नेटवर्क की समस्या कम होगा.मोबाइल टैरिफ में इजाफे के करीब एक महीने के बाद TRAI अब एक्शन मोड में आ गया है. ट्राई ने क्वालिटी स्टैंडर्ड को नए नियम जारी किए हैं. ट्राई ने ये सुनिश्चित किया है कि नेटवर्क नहीं आता है तो उस कंपनी को कस्टमर को मुआवजा देना होगा. ट्राई ने नए नियमों के तहत प्रत्येक क्वालिटी स्टैंडर्ड को पूरा करने में विफल रहने पर दंडात्मक राशि को 50,000 रुपए से बढ़ाकर एक लाख रुपए कर दिया है.किसी जिले में नेटवर्क बाधित होने की स्थिति में दूरसंचार परिचालकों को पोस्टपेड ग्राहकों के लिए किराए में छूट देनी होगी जबकि प्रीपेड ग्राहकों के लिए कनेक्शन की वैधता बढ़ानी होगी .

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