मुर्शिदाबाद हिंसा: पिता-पुत्र की हत्या में 13 नामजद, आरोपपत्र दाखिल

हिंसा के बाद 60 से अधिक एफआईआर दर्ज कर 300 से अधिक संदिग्ध उपद्रवियों को गिरफ्तार किया था

न्यूज़ बॉक्स संवाददाता
मुर्शिदाबाद:अप्रैल में मुर्शिदाबाद जिले में भड़की सांप्रदायिक हिंसा के दौरान पिता-पुत्र की नृशंस हत्या की जांच कर रही पश्चिम बंगाल पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने शुक्रवार को 13 व्यक्तियों के खिलाफ 983 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किये ।

हरगोबिंदो दास (72) और उनके बेटे चंदन दास (40) की 11 अप्रैल को जाफराबाद गांव में भीड़ ने हत्या कर दी थी। यह घटना जिले में वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को लेकर विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई थी। इस हिंसा में कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे। इसके अलावा सैकड़ों लोगों को अपने घरों से भागने पर मजबूर होना पड़ा था।

हिंसा के बाद पुलिस ने मुर्शिदाबाद के विभिन्न पुलिस थानों में 60 से अधिक एफआईआर के सिलसिले में 300 से अधिक संदिग्ध उपद्रवियों को गिरफ्तार किया था। एसआईटी का नेतृत्व कर रहे मुर्शिदाबाद के डीआईजी सैयद वकार रजा के मुताबिक 13 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं।
इसके अतिरिक्त, एसआईटी ने कथित तौर पर मामले में गवाही देने के लिए 50 व्यक्तियों को गवाह के रूप में नामित किया है। आरोपपत्र में नामित 13 आरोपियों में से 11 को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।

13 आरोपियों पर विभिन्न बीएनएस धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं, जिनमें धारा 191 (1) (2) (3) (दंगा), धारा 332 (अतिक्रमण), धारा 331 (घर में घुसना) (1) (2) (3), धारा 310 (2) (डकैती), धारा 334 (शरारत), और धारा 103 (2) (हत्या) / 3 (5) के साथ-साथ शस्त्र अधिनियम की धारा 25/27 भी शामिल है।

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