वजाहत खान की पुलिस हिरासत 23 जून तक बढ़ाई गयी

9 जून को एमहर्स्ट स्ट्रीट इलाके से वजाहत खान की गिरफ्तारी हुयी थी

न्यूज़ बॉक्स संवाददाता
कोलकाता:कोलकाता की अलीपुर पुलिस कोर्ट में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अमित सरकार ने सोमवार को वजाहत खान की पुलिस हिरासत 23 जून तक बढ़ा दी। कोलकाता पुलिस ने 9 जून को वजाहत खान को “सोशल मीडिया पोस्ट में कथित भड़काऊ भाषण” देने के आरोप में एमहर्स्ट स्ट्रीट इलाके से गिरफ्तार किया था। इससे पहले वजाहत खान ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और कानून की छात्रा शर्मिष्ठा पनौली के खिलाफ कथित आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद वजाहत खान के खिलाफ पश्चिम बंगाल के विभिन्न हिस्सों में पांच शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें धार्मिक भावनाएं भड़काने और घृणा फैलाने का आरोप लगाया गया।

सोमवार को हरियाणा पुलिस भी कोर्ट में पेश हुई और वजाहत खान की गिरफ्तारी के लिए वारंट दाखिल किया। खान के वकील संखाजीत एल. मित्रा ने कोर्ट में कहा कि हम जमानत की प्रार्थना कर रहे हैं। हम जांच में पूरा सहयोग करेंगे। वहीं, मुख्य लोक अभियोजक सौरीन घोषाल ने कहा कि एक मोबाइल जब्त किया गया है लेकिन एक और मोबाइल और लैपटॉप अब भी लापता हैं। जांच जारी है और पोस्ट को हटाया गया था लेकिन उसका स्क्रीनशॉट मौजूद है। फिलहाल जांच जारी है।

रशीदी फाउंडेशन का सह-संस्थापक वजाहत खान पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 196(1) विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य बढ़ाना, धारा 299 जानबूझकर धार्मिक भावनाएं आहत करना, धारा 352 अपमानजनक इरादे से उकसाना और धारा 353(1) सार्वजनिक उपद्रव भड़काने वाले बयान के तहत केस दर्ज किया गया है।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने भी कहा था कि आराेपित वजाहत खान के खिलाफ देवी मां कामाख्या के खिलाफ अस्वीकार्य टिप्पणियों को लेकर असम में भी मामला दर्ज किया गया है। उसके खिलाफ पहली शिकायत 2 जून को श्री राम स्वाभिमान परिषद ने दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि उनकी पोस्ट धार्मिक समूहों के बीच वैमनस्य फैलाती हैं और सार्वजनिक अशांति भड़का सकती हैं।

उल्लेखनीय है कि कोलकाता पुलिस ने 30 मई को शर्मिष्ठा पनौली को गुरुग्राम से आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट के आरोप में गिरफ्तार किया था। उसे 5 जून को अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया था।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *