सिक्किम विधानसभा में लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक पारित

न्यूज़ बॉक्स संवाददाता
गंगटोक :विधि मंत्री राजू बसनेत ने विधानसभा अध्यक्ष एम एन शेरपा की अनुमति से सदन में संशोधन विधेयक पेश किया, जिसमें लोकायुक्त के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल के विस्तार के लिए सिक्किम लोकायुक्त अधिनियम, 2014 की धारा 5 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया । उन्होंने कहा कि सिक्किम लोकायुक्त अधिनियम, 2014 में वर्ष 2018 में संशोधन किया गया था, जिसमें लोकायुक्त के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल के विस्तार के संबंध में धारा 5 को शामिल किया गया था, लेकिन विस्तार के उक्त प्रावधान को सिक्किम लोकायुक्त अधिनियम, 2019 द्वारा हटा दिया गया। अब, निरंतरता सुनिश्चित करने और अध्यक्ष और सदस्यों को लंबित मामलों से निपटने के लिए पर्याप्त समय देने के लिए, राज्य सरकार सिक्किम लोकायुक्त अधिनियम, 2014 की धारा 5 में संशोधन करना समीचीन समझती है, ताकि अध्यक्ष और लोकायुक्त के सदस्यों के कार्यकाल के विस्तार के प्रावधान को शामिल किया जा सके, कानून मंत्री ने सिक्किम लोकायुक्त विधेयक 2025 के पर विस्तार से प्रकाश डाला। इसके बाद सदन ने विधेयक पर विचार किया और उसे ध्वनिमत से पारित कर दिया।

बसनेत, जो शिक्षा विभाग का भी प्रभार संभाल रहे हैं, ने आगे स्कॉलर्स यूनिवर्सिटी ऑफ स्किल्स एंड इनोवेशन, सिक्किम विधेयक, 2025 पेश किया।उन्होंने कहा कि विधेयक का उद्देश्य विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्किंग के माध्यम से सिक्किम में कुशल और उद्यमशीलता पाठ्यक्रमों में उच्च शिक्षा प्रदान करना है।उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय नामची जिले के मेली में स्थापित करने का प्रस्ताव है।अध्यक्ष ने फैसला सुनाया कि स्कॉलर्स यूनिवर्सिटी ऑफ स्किल्स एंड इनोवेशन, सिक्किम विधेयक पर चर्चा और मतदान सदन के अगले सत्र के दौरान होगा।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, जो वित्त विभाग का प्रभार संभाल रहे हैं, ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पंचायती राज संस्थानों और नगर पालिकाओं के खातों पर वार्षिक समेकित लेखा परीक्षा रिपोर्ट पेश की।इसके बाद अध्यक्ष ने कृषि विभाग, मत्स्य विभाग, सिक्किम लोक सेवा आयोग और नागरिक आपूर्ति विभाग की वार्षिक रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की घोषणा की। निर्धारित विधायी और वित्तीय कार्य के समापन पर शेरपा ने सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी।

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