आवारा कुत्तों से दिल्ली NCR को मुक्त कराने के सुप्रीम निर्देश

सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली सरकार को सख्त निर्देश
न्यूज़ बॉक्स संवाददाता

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार/MCD/NDMC/ एनसीआर में सम्बंधित ऑथोरिटी को निर्देश दिया है कि वो शहर को, गलियों को आवारा कुत्तों से फ्री करें ।सभी जगहो से आवारा कुत्तों को उठाया जाए। कुत्तों को डॉग शेल्टर होम में रखा जाए। ऑथोरिटी अगले 6 हफ्ते में 5000 कुत्तों से शुरुआत करें।

कोर्ट ने सख्त चेतावनी दी है अगर कोई कुत्ता प्रेमी व्यक्ति या संगठन इसमे बाधा बनता है तो कोर्ट को सूचित करें। कोर्ट उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। यह कोर्ट की अवमानना समझा जाएगा

कोर्ट ने कहा कि दिल्ली एनसीआर की सभी ऑथिरिटी तुंरत डॉग शेल्टर बनाए। आठ हफ्ते में कोर्ट को जानकारी दे । कुत्तो की नसबंदी के लिए पर्याप्त लोग वहां तैनात किए जाए। कुत्तों को सार्वजनिक जगहों पर न छोड़ा जाए। CCTV कैमरों की निगरानी रखी जाए।

कोर्ट ने कहा कि उसके इन निर्देशों पर सख्ती से अमल हो। नवजात बच्चों / छोटे बच्चों को रैबीज के शिकार होने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। लोगों को यह यकीन होना चाहिए कि वो आवारा कुत्तों के डर के बिना फ्री होकर घूम सके।

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