शिक्षक भर्ती घोटाला केस में पूर्व मंत्री पार्थ चट्टोपाध्याय को जमानत मिली रिहाई नहीं

न्यूज़ बॉक्स संवाददाता
कोलकाता। पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चट्टोपाध्याय को नवम–दशम नियुक्ति घोटाले के मामले में जमानत मिल गई है। सीबीआई द्वारा दायर इस मामले में अलीपुर विशेष सीबीआई अदालत ने बुधवार को पार्थ की जमानत याचिका मंजूर कर ली। इससे पहले ग्रुप-सी नियुक्ति मामले में भी सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिल चुकी थी, लेकिन तब भी उनकी जेल से रिहाई नहीं हो पाई थी। अब निचली अदालत से जमानत मिलने के बाद भी फिलहाल उनकी जेल से बाहर आने की संभावना नहीं है।
गौरतलब है कि पार्थ चट्टोपाध्याय को 2022 में गिरफ्तार किया गया था और तब से खबर लिखे जाने तक वह जेल में ही हैं। इस घोटाले में उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी का नाम भी जुड़ा था, जिनके घर से करोड़ों रुपये नकद बरामद हुए थे। बता तें कि पार्थ के मंत्री रहते हुए हुई पूरी नियुक्तियों को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। इसी महीने उम्मीदवारों को दोबारा परीक्षा में बैठने का मौका दिया जा रहा है। इसी पृष्ठभूमि में पार्थ को जमानत मिली है।

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